SHARE : डीलिस्टिंग होगा ये शेयर, अब निवेशकों का क्या होगा?

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ICICI Securities के शेयर (Share) को बाजरों से हटाने के आवेदन पर मंजूरी

राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर (ICICI Securities Share) बाजारों से डिलिस्ट करने के आवेदन को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अल्पांश शेयरधारकों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। व्यवस्था के तहत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (आईएसईसी) के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर दिए जाएंगे। इस वाकिए के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, कारोबार के दौरान यह शेयर 792.75 रुपये पर जा पहुंचा है।

यह है पूरा मामला

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SHARE : डीलिस्टिंग होगा यह शेयर, अब निवेशकों का क्या होगा? Photo- Canva
अदालत ने अल्पांश शेयरधारकों क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया। क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास 0.08 प्रतिशत शेयर  और मनु ऋषि गुप्ता के पास 0.002 प्रतिशत शेयर मौजूद है। इन दोनों ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस योजना का विरोध किया था। इस योजना को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 93.8 प्रतिशत शेयरधारकों ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। शेयर बाजारों से हटने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी के तौर पर स्थापित हो जाएगी। यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रमोटेड शेयर है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज Share का सेबी से सुलझा मामला

इस बीच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बुधवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है। जिसके बाद नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को लेकर सेबी के साथ विवाद का भी निपटारा हो गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दिए गई सूचना में यह जानकारी दी है कि कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों तथा रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया गया। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से एक मर्चेंट बैंकर के रूप में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम प्रक्रिया से संबंधित थीं।
कंपनी द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, उसने सेबी के कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न किसी भी लंबी कार्यवाही से बचाव के लिए इस मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन प्राप्त हो गया।

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